(Short title , extent & application) (1) ये रेगुलेशन “Coal माइंस रेगुलेशन 1957” (koila खान विनियम 1957) कहलएगी ।
(2) ये रेगुलेशन संपूर्ण भारत पर लागु होगी ।
(3) ये प्रत्येक कोयला खान पर लागु होगी ।
Regulation २ परिवासाएं (Definitions) in रेगुलेशन में जब तक ki विषय या प्रसंग me कोई बात विरुद्ध na हो , निम्नलिखित अर्थ लिये जायेंगे ।
(1) ( एक्ट ) का अर्थ है माइंस एक्ट 1952 .
(2) पास सेफ्टी लैम्प और पास सेफ्टी टोर्च (Approved safety lamp & approved electric torch) का अर्थ है ऐसा बिजली लैम्प टोर्च
जो ऐसी company द्वारा aur is तरह banaya गया है जिसका vivran चीफ इंस्पेक्टर samaya समय पर Sarkari गजट (Rajpatrit suchna) में
देते हैं।
(3) ऑक्सीुलरी पंखा ya सहायक पंखा (Auxiliary fan) का अर्थ hai हवा फेंकने wala पंखा (forcing fan) या हवा खीचनेवाला पंखा (exhuasting
फैन jo भूमिगत ( अंडरग्राउंड ) khan में पूर्णता ya मुख्यतः kisi एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट (ventilation district ) के एक या एक से अधिक
अवायतनो me हवा पहुचाने ke लिए kam लिया jata hai.